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Dehradun News: एफआईआर में देरी, चोरी के आरोपी को मिली जमानत
Fri, 06 Nov 2026 07:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:18 PM IST
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टैग...अदालत से
विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सेलाकुई थाना क्षेत्र के ग्राम जमनपुर निवासी विशाल यादव की जमानत अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली। उस पर सेलाकुई थाने में चोरी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।आरोपी का कहना था कि एफआईआर देरी से लिखी गई और बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है। वह सात सितंबर से जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताकर जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एफआईआर में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर की। आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती देने होंगे। संवाद
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विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सेलाकुई थाना क्षेत्र के ग्राम जमनपुर निवासी विशाल यादव की जमानत अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली। उस पर सेलाकुई थाने में चोरी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।आरोपी का कहना था कि एफआईआर देरी से लिखी गई और बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है। वह सात सितंबर से जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताकर जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एफआईआर में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर की। आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती देने होंगे। संवाद