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Dehradun News: हज यात्रा के लिए बलवे के आरोपी को पासपोर्ट बनवाने की नहीं मिली अनुमति

Sat, 19 Sep 2026 11:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 19 Sep 2026 11:23 PM IST
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Accused in riot case denied permission to get passport for Hajj
न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने बलवे और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में जमानत पर चल रहे खुशहालपुर निवासी आरोपी गुलफाम को पासपोर्ट बनवाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने शुक्रवार को आरोपी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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आरोपी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि वह हज यात्रा पर जाना चाहता है। इसके लिए उसने 12 अगस्त को पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था। बचाव पक्ष ने पासपोर्ट बनवाने के लिए न्यायालय से अनुमति देने का अनुरोध किया। अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पासपोर्ट जारी करना सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसमें न्यायालय की ओर से हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। इसी आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में सहसपुर पुलिस ने घातक हथियार से बलवा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा, जानबूझकर अपमान करने और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस मामले में मई 2018 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है।
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