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Dehradun News: चरस तस्करी के 10 वर्ष पुराने मामले में हरिद्वार निवासी आरोपी दोष मुक्त

Thu, 15 May 2025 02:04 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 15 May 2025 02:04 AM IST
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Accused acquitted in marijuana smuggling case
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के 10 वर्ष पुराने मामले में संदेह का लाभ देते हुए हरिद्वार निवासी आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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जानकारी के अनुसार 23 अक्तूबर 2014 एसटीएफ को चकराता की ओर से चरस लाने की सूचना मिली। एसटीएफ के तत्कालीन एसआई संजय मिश्रा और बाजार चौकी प्रभारी नरेंद्र ठाकुर मुखबिर की ओर से बताए गए स्थान पर पहुंचे। मुखबिर ने चरस तस्कर की पहचान की। पुलिस टीम ने हरिद्वार के बुग्गावाला के हसनवाला गांव निवासी इनाम को पकड़ लिया।
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पुलिसकर्मियों ने अपने बयान में कहा कि तत्कालीन सीओ और कोतवाली प्रभारी देहरादून में थे। व्यक्ति से मजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेेने के लिए कहा गया। व्यक्ति ने पुलिस से स्वयं तलाशी लेने के लिए कहा। तलाशी लेने पर इनाम के पास से ढाई किलोग्राम चरस मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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अभियोजन पक्ष नरेश बहुगुणा ने अदालत के समक्ष गवाह और साक्ष्य पेश किए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता इकबाल अहमद मजिस्ट्रेट और पुलिस कार्रवाई पर संदेह जाहिर किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
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