{"_id":"5a9da60c4f1c1bd04b8b9084","slug":"91520281100-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत 23 मार्च को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोक अदालत 23 मार्च को
Updated Tue, 06 Mar 2018 01:48 AM IST
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की ओर से समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन कर विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाया जाता है। इस बार 23 मार्च को जिला न्यायालय, देहरादून में लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें लोग अपने लंबित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। इनमें यातायात, डाक, टेलीफोन सेवा, अस्पताल, बीमा और शैक्षिक आदि मामले जिनका मूल्यांकन एक करोड़ से कम हो और समन योग्य आपराधिक मामलों को निपटाया जाता है।
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की ओर से समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन कर विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाया जाता है। इस बार 23 मार्च को जिला न्यायालय, देहरादून में लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें लोग अपने लंबित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। इनमें यातायात, डाक, टेलीफोन सेवा, अस्पताल, बीमा और शैक्षिक आदि मामले जिनका मूल्यांकन एक करोड़ से कम हो और समन योग्य आपराधिक मामलों को निपटाया जाता है।