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कांवड़ मेले में साउंड सिस्टम पूरी तरह से प्रतिबंधित
Updated Thu, 06 Jul 2017 10:39 PM IST
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हरिद्वार। भले ही यूपी पुलिस छोटे साउंड सिस्टम के पक्ष मे हो लेकिन हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि कांवड़ मेले के दौरान साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। बकायदा पुलिस एक्ट की धारा के तहत उल्लंघन होने पर डीजे सीज की चेतावनी दी गई है। डाक कांवड़ ही नहीं बल्कि पैदल कांवड़ के दौरान भी यह व्यवस्था लागू रहेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, डीजे और साउण्उ सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताया कि केवल चौपहिया वाहन के अंदर प्रयुक्त होने वाले स्पीकर ही बज सकेंगे इसके अलावा अलग से यदि कोई ध्वनि विस्तारित यंत्र का इस्तेमाल करता है तो कार्रवाई होना तय है। बताया कि प्रदेश के पुलिस एक्ट 2007 की धारा 51(2) में इसका साफ उल्लेख किया गया है। यदि कोई फिर भी उल्लंघन करता है तो पुलिस सीज करने की कार्रवाई करेगी। बताया कि इस बारे में सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे सख्ती से कार्य करेंगे।
दो का शांतिभंग में चालान
हरिद्वार। आपस में झगड़ रहे दो लोगों का पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार दीपक पुत्र रामगोपाल निवासी शिव बिहार देवबन्द सहारनपुर एवं अविनाश पुत्र सत्यपाल निवासी पूर्वीनाथ नगर ज्वालापुर आपस में झगड़ रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी जब नहीं माने तब उनका चालान कर दिया गया।
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फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति कब्जाई
हरिद्वार। फर्जी दस्तावेज बनाकर पॉश कालोनी गोविंदपुरी में एक संपत्ति पर कब्जा कर लेने का मामला सामने आया है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि संत यशपाल भारती पुत्र बिहारी लाल निवासी सम्राट विक्रय कालोनी सहारनपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है कि संपत्ति की असली मालकिन महिला संत के ब्रह्मलीन होने पर चौकीदार रहे करोड़ीमल ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि चौकीदार के अलावा कब्जा करने वाले आरोपियों में पूजा शर्मा, राजू उर्फ राजकुमार,सुनीता देवी ,कविता पत्नी राजकुमार, राहुल, ओम प्रकाश भी शामिल है। बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, डीजे और साउण्उ सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताया कि केवल चौपहिया वाहन के अंदर प्रयुक्त होने वाले स्पीकर ही बज सकेंगे इसके अलावा अलग से यदि कोई ध्वनि विस्तारित यंत्र का इस्तेमाल करता है तो कार्रवाई होना तय है। बताया कि प्रदेश के पुलिस एक्ट 2007 की धारा 51(2) में इसका साफ उल्लेख किया गया है। यदि कोई फिर भी उल्लंघन करता है तो पुलिस सीज करने की कार्रवाई करेगी। बताया कि इस बारे में सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे सख्ती से कार्य करेंगे।
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दो का शांतिभंग में चालान
हरिद्वार। आपस में झगड़ रहे दो लोगों का पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार दीपक पुत्र रामगोपाल निवासी शिव बिहार देवबन्द सहारनपुर एवं अविनाश पुत्र सत्यपाल निवासी पूर्वीनाथ नगर ज्वालापुर आपस में झगड़ रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी जब नहीं माने तब उनका चालान कर दिया गया।
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फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति कब्जाई
हरिद्वार। फर्जी दस्तावेज बनाकर पॉश कालोनी गोविंदपुरी में एक संपत्ति पर कब्जा कर लेने का मामला सामने आया है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि संत यशपाल भारती पुत्र बिहारी लाल निवासी सम्राट विक्रय कालोनी सहारनपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है कि संपत्ति की असली मालकिन महिला संत के ब्रह्मलीन होने पर चौकीदार रहे करोड़ीमल ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि चौकीदार के अलावा कब्जा करने वाले आरोपियों में पूजा शर्मा, राजू उर्फ राजकुमार,सुनीता देवी ,कविता पत्नी राजकुमार, राहुल, ओम प्रकाश भी शामिल है। बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।