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सिल्वर सिटी मॉल में मालिक पर बाट-माप अधिनियम के तहत केस दर्ज
Updated Wed, 08 Aug 2018 02:44 AM IST
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सिल्वर सिटी मॉल में ओवररेटिंग और घटतौली पकड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। ओवररेटिंग और घटतौली की बढ़ती शिकायतों पर बाट माप विभाग ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल में छापा मारा। जहां टीम को भारी अनियमितताएं मिलीं हैं। इस पर विभागीय टीम ने मॉल प्रबंधन पर बाट माप अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
बाट माप विभाग के संयुक्त निदेशक केके शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ निरीक्षण अमित कुमार सिंह ने ओवररेटिंग और घटतौली की शिकायतों पर राजपुर रोड स्थित मॉल में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि मॉल में कोल्डड्रिंक को निर्धारित दामों से ज्यादा पर बेचा जा रहा था। वहीं किडी ग्लास आइसक्रीम पॉर्लर में घटतौली पाई गई। इसके साथ ही रुद्र प्रिया इंटरप्राइजेज में भी तौल उपकरण न मिलने पर फर्म मालिक को फटकार लगाई गई। वहां पनीर के पैकेट पर एमआरपी की जगह स्टीकर लगाकर ओवररेटिंग की जा रही थी। जिस पर मॉल प्रबंधन पर बाट माप अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि एक अगस्त से पूरे देश में किसी भी पैक आइटम पर स्टीकर लगाकर मूल्य दर्शाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिनेमाघर हो या हवाई अड्डा। सभी जगह वही मूल्य लिया जाएगा जो सामान्य बाजार में लिया जा रहा है। टीम में सहायक नियंत्रक जीएस रावत, वरिष्ठ निरीक्षण अमित कुमार सिंह, प्रवीन नेगी, जयपाल सिंह मौजूद रहे।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। ओवररेटिंग और घटतौली की बढ़ती शिकायतों पर बाट माप विभाग ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल में छापा मारा। जहां टीम को भारी अनियमितताएं मिलीं हैं। इस पर विभागीय टीम ने मॉल प्रबंधन पर बाट माप अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
बाट माप विभाग के संयुक्त निदेशक केके शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ निरीक्षण अमित कुमार सिंह ने ओवररेटिंग और घटतौली की शिकायतों पर राजपुर रोड स्थित मॉल में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि मॉल में कोल्डड्रिंक को निर्धारित दामों से ज्यादा पर बेचा जा रहा था। वहीं किडी ग्लास आइसक्रीम पॉर्लर में घटतौली पाई गई। इसके साथ ही रुद्र प्रिया इंटरप्राइजेज में भी तौल उपकरण न मिलने पर फर्म मालिक को फटकार लगाई गई। वहां पनीर के पैकेट पर एमआरपी की जगह स्टीकर लगाकर ओवररेटिंग की जा रही थी। जिस पर मॉल प्रबंधन पर बाट माप अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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संयुक्त निदेशक ने बताया कि एक अगस्त से पूरे देश में किसी भी पैक आइटम पर स्टीकर लगाकर मूल्य दर्शाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिनेमाघर हो या हवाई अड्डा। सभी जगह वही मूल्य लिया जाएगा जो सामान्य बाजार में लिया जा रहा है। टीम में सहायक नियंत्रक जीएस रावत, वरिष्ठ निरीक्षण अमित कुमार सिंह, प्रवीन नेगी, जयपाल सिंह मौजूद रहे।
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