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संशोधित 00-45-47-कोर्डिनेशन
Updated Thu, 12 Jul 2018 02:16 AM IST
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नैनीताल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा डोईवाला का चुनाव निरस्त करने की याचिका को आधारहीन मानते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमा पुरोहित ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया था। चुनाव आयोग ने हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसका नामांकन रद्द कर दिया था। उन्होंने हस्ताक्षर करने की मांग की तो आयोग की ओर से उसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव निरस्त किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद 28 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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हेमा की याचिका खारिज, भुगतना होगा दो लाख का जुर्माना
सीएम के डोईवाला विधानसभा का चुनाव निरस्त करवाने गईं थीं कोर्ट
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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमा पुरोहित ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया था। चुनाव आयोग ने हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसका नामांकन रद्द कर दिया था। उन्होंने हस्ताक्षर करने की मांग की तो आयोग की ओर से उसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका गया है।
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याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव निरस्त किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद 28 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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हेमा की याचिका खारिज, भुगतना होगा दो लाख का जुर्माना
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