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बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 25 साल कठोर कारावास

Tue, 06 Sep 2022 12:27 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 12:27 AM IST
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25 years rigorous imprisonment for father who raped daughter
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज मीना देऊपा ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि यह मुकदमा 2019 में सहसपुर पुलिस ने दर्ज किया था। मामले में एक युवक ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत की थी। बताया था कि उसका पिता उसकी बहन के साथ गलत काम करता है। इस पर जब किशोरी के बयान लिए गए तो उसने कहा कि आरोपी बीते चार वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। वह रात को सोते समय उसके साथ गलत काम करता है और सुबह उठते ही उसे धमकाता है। कहता है कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। किशोरी की मां चार साल पहले घर छोड़कर चली गई थी।
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पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन हुआ तो अभियोजन ने इस मामले में नौ गवाह प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने किशोरी को बालिग बताया, लेकिन कोई भी दस्तावेज उसे बालिग नहीं दर्शा सके। इस घटना को न्यायालय ने घिनोना कृत्य माना। इस आधार पर दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने में से 80 हजार रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। न्यायालय ने मुकदमे में जान से मारने की धमकी देने के दोष में भी एक साल की सजा सुनाई है।
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