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Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 40 हजार का जुर्माना
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15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति तीन लाख रुपये दिए जाएं। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि वसंत विहार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति ने नाजिम नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि वह उनकी बेटी पर गलत निगाह रखता था। घटनाक्रम के अनुसार 13 जून 2019 को नाजिम ने उनकी बेटी का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी थी। उनकी बेटी ने यह बात रोते हुए उन्हें बताई। इसके साथ ही बेटी ने अपने पिता को बताया कि नाजिम ने एक साल पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था।
नाजिम उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां उसने गलत काम किया। यह बात व्यक्ति की बेटी ने एक साल पहले नहीं बताई थी। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना के बाद दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष केवल एक ही गवाह पेश कर सका। इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। नाजिम को दुष्कर्म के दोष में सबसे ज्यादा 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि वसंत विहार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति ने नाजिम नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि वह उनकी बेटी पर गलत निगाह रखता था। घटनाक्रम के अनुसार 13 जून 2019 को नाजिम ने उनकी बेटी का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी थी। उनकी बेटी ने यह बात रोते हुए उन्हें बताई। इसके साथ ही बेटी ने अपने पिता को बताया कि नाजिम ने एक साल पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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नाजिम उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां उसने गलत काम किया। यह बात व्यक्ति की बेटी ने एक साल पहले नहीं बताई थी। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना के बाद दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष केवल एक ही गवाह पेश कर सका। इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। नाजिम को दुष्कर्म के दोष में सबसे ज्यादा 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
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