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Dehradun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कारावास
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I-स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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I-एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के लिए दिए जिला विधिक प्राधिकरण को निर्देश
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Iकिशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देकर 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इसके साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को दिए हैं।
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Iघटना 2020 में रायवाला थाना क्षेत्र में हुई थी। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि रायवाला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2020 को अपनी बेटी के अहपरण संबंधी शिकायत की थी। बताया था कि उनकी बेटी 23 नवंबर 2023 को ट्यूशन के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की तो वह आशीष कुमार दुबे निवासी रामपुर कसिहा, उदयपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के पास से मिली। पीड़िता ने बताया कि वह आशीष से प्यार करती थी। वह आशीष के साथ उसके घर पर भी काफी दिनों तक रही, लेकिन उसने उस वक्त उसके साथ गलत काम नहीं किया था।
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Iइसके कुछ दिन बाद आशीष ने उसे बस अड्डे बुलाया और अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां आशीष ने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आशीष उसके घर पर भी 10 दिन तक रहा था। उस दौरान भी आशीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। इन गवाहों की गवाही और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आशीष दुबे को दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया। दोषी आशीष दुबे को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।I
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I-स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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I-एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के लिए दिए जिला विधिक प्राधिकरण को निर्देश
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Iकिशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देकर 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इसके साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को दिए हैं।
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Iघटना 2020 में रायवाला थाना क्षेत्र में हुई थी। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि रायवाला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2020 को अपनी बेटी के अहपरण संबंधी शिकायत की थी। बताया था कि उनकी बेटी 23 नवंबर 2023 को ट्यूशन के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की तो वह आशीष कुमार दुबे निवासी रामपुर कसिहा, उदयपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के पास से मिली। पीड़िता ने बताया कि वह आशीष से प्यार करती थी। वह आशीष के साथ उसके घर पर भी काफी दिनों तक रही, लेकिन उसने उस वक्त उसके साथ गलत काम नहीं किया था।
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Iइसके कुछ दिन बाद आशीष ने उसे बस अड्डे बुलाया और अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां आशीष ने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आशीष उसके घर पर भी 10 दिन तक रहा था। उस दौरान भी आशीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। इन गवाहों की गवाही और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आशीष दुबे को दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया। दोषी आशीष दुबे को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।I
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