फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   20 year jail to sinner

Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास

Sat, 21 Sep 2024 07:48 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2024 07:48 AM IST
विज्ञापन
20 year jail to sinner

विज्ञापन
देहरादून। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।



घटना 19 व 20 जनवरी 2020 की मध्य रात्रि की है। पटेलनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 20 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी उनके साथ सो रही थी। सुबह गायब मिली। आसपास में देखा तो उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पता चला कि उसे मुकेश उर्फ मुन्ना निवासी मोहब्बेवाला अपने साथ ले गया है। वह काफी समय से मुकेश से बात कर रही थी। उस रात को भी दोनों ने फोन पर बात की थी। इस आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी और किशोरी की तलाश शुरू की।
विज्ञापन




30 जनवरी को पता चला कि मुकेश किशोरी के साथ दिल्ली में रह रहा है। पुलिस किशोरी के परिजनों को साथ लेकर दिल्ली पहुंची और मुकेश को गिरफ्तार उसके कब्जे से किशोरी को मुक्त कराया। किशोरी ने बयानों में बताया कि मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में भी किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए। इनके आधार पर स्पेशल कोर्ट ने मुकेश को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed