{"_id":"64e51b0edd000ac5c7033736","slug":"20-20-years-rigorous-imprisonment-to-two-friends-convicted-of-raping-a-teenager-dehradun-news-c-5-drn1037-228198-2023-08-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun Crime: यूपी के दो दोस्तों ने किशोरी से किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun Crime: यूपी के दो दोस्तों ने किशोरी से किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा
Wed, 23 Aug 2023 05:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 05:23 PM IST
सार
नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्तूबर 2018 को थाने में अपनी 14 वर्ष की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी दो दोस्तों को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 20 हजार रुपये वे पीड़िता को अदा करेंगे। दोनों दोषियों को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्तूबर 2018 को थाने में अपनी 14 वर्ष की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इसके अगले दिन जीआरपी शामली से पुलिस को फोन आया कि किशोरी उनके थाने में मौजूद है।
विज्ञापन
Dehradun: पाकिस्तानी महिला को राष्ट्रपति ने आवंटित की जमीन, भूमाफिया कब्जाने में जुटे, खुलासों ने चौंकाया
विज्ञापन
इस पर किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। किशोरी ने पुलिस और परिजनों को बताया कि उसे गौरव निवासी रसदीगढ़, थानाभवन, शामली अपने साथ आईएसबीटी के पास अपने कमरे पर ले गया था। वहां उसने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वह अपने दोस्त विवेक के घर सहारनपुर ले गया। वहां विवेक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
विवेक भी गौरव के ही गांव का रहने वाला है। किशोरी के अनुसार वहां से विवेक ने उसे दिल्ली की बस में बैठा दिया। जब वह शामली पहुंची तो एक युवक ने उसे शामली जीआरपी पहुंचा दिया। किशोरी ने बताया कि गौरव उसके एक रिश्तेदार के यहां आता जाता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी। वह अक्सर उसे अपने आईएसबीटी के पास कमरे में ले जाकर गलत काम करता था।
किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने नियत तिथि में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह आए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए दोनों को पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।