फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   नाबालिग के अपहरण पर दो साल की कैद

नाबालिग के अपहरण पर दो साल की कैद

Wed, 02 May 2018 02:28 AM IST
Updated Wed, 02 May 2018 02:28 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण पर दो साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
विज्ञापन

नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी पाए गए युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो रमा पांडेय ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सबूतों के अभाव में कोर्ट ने युवक को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है।

शासकीय अधिवक्ता बीएस नेगी के अनुसार सहसपुर निवासी वादी ने 28 दिसंबर 2016 को अपनी 17 वर्षीय बेटी के कहीं चले जाने की तहरीर दी थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 18 जनवरी 2017 को पीड़िता को आरोपी सोनू के साथ बरामद किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। हालांकि पीड़िता ने दुष्कर्म की बात से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र को लेकर तर्क रखे, लेकिन मेडिकल जांच में पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद न्यायालय ने सोनू को अपहरण का दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सोनू को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed