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विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Updated Sat, 21 Apr 2018 02:32 AM IST
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विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
सड़क अवरुद्ध करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
यह मामला वर्ष 2010 का डोईवाला क्षेत्र का है। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल के साथ स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी थी। तब प्रशासनिक अधिकारियों से बदसलूकी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सड़क अवरुद्ध करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में कई बार समन भेजने के बावजूद 28 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय ने गैर जमानती आदेश जारी कर एसएसपी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल होगी।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
सड़क अवरुद्ध करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
यह मामला वर्ष 2010 का डोईवाला क्षेत्र का है। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल के साथ स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी थी। तब प्रशासनिक अधिकारियों से बदसलूकी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सड़क अवरुद्ध करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में कई बार समन भेजने के बावजूद 28 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय ने गैर जमानती आदेश जारी कर एसएसपी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल होगी।
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