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जमीन की धोखाधड़ी में कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश
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ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। फर्जी तरीके से जमीन का अनुबंध कर 35 लाख रुपये ठगने के आरोप में न्यायालय ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है दंपति क्यारकुली भट्टा स्थित अपनी जमीन को पहले ही किसी और को बेच चुके थे। बावजूद उन्होंने इसका सौदा कर दिया।
रितेश नेगी निवासी रायपुर ने एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के तहत शिकायत की थी। नेगी के अनुसार उन्होंने 13 फरवरी 2018 को रजनी राणा और उनके पति पूरन बहादुर राणा के साथ क्यार कुली, भट्टा गांव में साढ़े तीन बीघा जमीन का सौदा किया था। यह सौदा बालावाला, रायपुर स्थित उनके दोस्त के घर पर किया गया था। एक करोड़ 43 लाख रुपये में हुए इस सौदे के लिए राणा दंपति को उसी दिन 10 लाख रुपये नगद दिए। उसके बाद चेक और ऑनलाइन से कुछ-कुछ समय के अंतराल पर दंपति को पैसे दिए गए। कुल मिलाकर दंपति के पास 35 लाख रुपये चले गए थे। उसके बाद जब रजनी राणा से जमीन का बैनामा करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। काफी दिन बाद जमीन की जांच की गई तो पता चला कि यह जमीन तो उन्होंने वर्ष 2015 में किसी अन्य को बेच दी है। न्यायालय ने इस संबंध में रायपुर पुलिस से आख्या मांगी। उसमें राणा पर लगे आरोपों को बल मिला। इस आधार पर न्यायालय ने रायपुर पुलिस को राणा दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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देहरादून। फर्जी तरीके से जमीन का अनुबंध कर 35 लाख रुपये ठगने के आरोप में न्यायालय ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है दंपति क्यारकुली भट्टा स्थित अपनी जमीन को पहले ही किसी और को बेच चुके थे। बावजूद उन्होंने इसका सौदा कर दिया।
रितेश नेगी निवासी रायपुर ने एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) के तहत शिकायत की थी। नेगी के अनुसार उन्होंने 13 फरवरी 2018 को रजनी राणा और उनके पति पूरन बहादुर राणा के साथ क्यार कुली, भट्टा गांव में साढ़े तीन बीघा जमीन का सौदा किया था। यह सौदा बालावाला, रायपुर स्थित उनके दोस्त के घर पर किया गया था। एक करोड़ 43 लाख रुपये में हुए इस सौदे के लिए राणा दंपति को उसी दिन 10 लाख रुपये नगद दिए। उसके बाद चेक और ऑनलाइन से कुछ-कुछ समय के अंतराल पर दंपति को पैसे दिए गए। कुल मिलाकर दंपति के पास 35 लाख रुपये चले गए थे। उसके बाद जब रजनी राणा से जमीन का बैनामा करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। काफी दिन बाद जमीन की जांच की गई तो पता चला कि यह जमीन तो उन्होंने वर्ष 2015 में किसी अन्य को बेच दी है। न्यायालय ने इस संबंध में रायपुर पुलिस से आख्या मांगी। उसमें राणा पर लगे आरोपों को बल मिला। इस आधार पर न्यायालय ने रायपुर पुलिस को राणा दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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