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अब निर्माण के बाद नहीं हो सकेगी कंपाउंडिंग

Tue, 25 Jun 2019 01:36 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jun 2019 01:36 AM IST
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अब निर्माण के बाद नहीं हो सकेगी कंपाउंडिंग
ब्यूरो/अमर उजाला।
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देहरादून। अब भवन निर्माण के बाद उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। निर्माण के दौरान अधिकतम तीन बार कंपाउंडिंग हो सकेगी। पहले कोई भवन मालिक कितनी ही बार कंपाउंडिंग करा सकता था। इसके शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग पर भी एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ये निर्णय सोमवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के कार्यालय में हुई बोर्ड बैठक में लिया।
एमडीडीए क्षेत्र में अब भवन निर्माण के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कंपाउंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी आवासीय और व्यावसायिक भवन की कंपाउंडिंग केवल तीन बार ही कराई जा सकेगी। दूसरी बार कंपाउंडिंग कराने पर 25 फीसदी और तीसरी बार में 50 फीसदी कंपाउंडिंग शुल्क देना पड़ेगा। यदि जमीन के बीचोंबीच राजस्व अभिलेखों में नाला होगा तो भवन मालिक को केंद्र से दोनों ओर पांच-पांच मीटर छोड़ना होगा। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग मिलने पर एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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बोर्ड ने नगर निगम क्षेत्र में शामिल 40 नए वार्ड के लोगों को भी राहत नहीं दी है। उन्हें नक्शा पास कराने पर पांच प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज देना ही होगा। हालांकि इसमें से जो इलाके पुराने वार्डों में थे उनसे पहले की तरह एक प्रतिशत ही डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा। जबकि पुराने वार्डों में नक्शा पास कराने पर एक प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज वसूला जाएगा। इस दौरान एमडीडीए की 805 करोड़ रुपये की आय और 655 करोड़ रुपये का व्यय का लेखाजोखा भी रखा गया। बैठक में आयुक्त गढ़वाल और प्राधिकरण के अध्यक्ष बीवीआरसी पुरुषोत्तम, एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव, प्रतिनिधि सचिव वित्त भूपेश तिवारी, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे, मुख्य नगर नियोजक एसके पंत, संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम एलएम कर्नाटक, अपर जिलाधिकारी रामजी शरण, सचिव जीसी गुणवंत आदि मौजूद रहे।
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लेआउट में बदलाव को देनी होगी एनओसी
बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि कोई भवन मालिक लेआउट में बदलाव के लिए आवेदन करता है तो उसे वहां के 50 प्रतिशत लोगों की एनओसी देनी होगी। इसके बाद ही लेआउट में परिवर्तन होगा।

अवैध प्लॉटिंग पर कसेगा शिकंजा
देहरादून। एमडीडीए ने राजधानी में बीते तीन माह में करीब 500 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की है। उसके बाद भी अवैध प्लॉटिंग नहीं रुक रही थी। जिसे देखते हुए बोर्ड ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। इससे पहले अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर उसे सील करने की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन, अब जुर्माना भी वसूला जाएगा।

हॉस्टल खोलने के लिए नक्शे होंगे स्वीकृत
अब आवासीय कॉलोनी में हॉस्टल खोलने के लिए नक्शे स्वीकृत किए जाएंगे। जिन इलाकों में पहले से मास्टर प्लान में हॉस्टल खोलने की व्यवस्था थी, वहां उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।

जुलाई से 10 फीसदी महंगे होंगे एमडीडीए के फ्लैट
देहरादून। अगर आप एमडीडीए की आईएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना में बन रहे फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें। जुलाई से इन फ्लैटों की कीमत 10 फीसदी बढ़ जाएगी। बोर्ड बैठक में आईएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना के तहत बन रहे फ्लैटों की कीमत में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। जुलाई से इनकी कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर एलआईजी आवासीय योजना को स्टूडेंट हॉस्टल में बदलने की भी बात कही गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन लाभार्थियों को आलयम एवं ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 में लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें धौलास आवासीय परियोजना में प्राथमिकता दी जाएगी।


फुटहिल क्षेत्र में शामिल होंगे यह इलाके
>> टोंस नदी के उत्तर एवं डूंगा को जाने वाले मार्ग का पूर्व की ओर का क्षेत्र
>> नए-पुराने मसूरी डायवर्जन मार्ग के मध्य का क्षेत्र
>> बाल्दी नदी और सौंग नदी के मध्य का क्षेत्र

जल्द तय होगा शुल्क जमा करने की समयसीमा
बोर्ड बैठक में नक्शा पास करने के बाद उसका शुल्क जमा करने का समय भी तय करने की बात पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि जल्द समयसीमा तय कर दी जाएगी।

एमडीडीए क्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कार्य जारी है। बोर्ड बैठक में इसी के मद्देनजर निर्णय लिए गए हैं। उम्मीद है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी। वहीं, अवैध कार्यों पर भी लगाम लगेगी। - डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एमडीडीए
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