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रेरा पैकेज = बल्डर को ब्याज समेत रकम लौटाने का आदेश
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ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। रेरा ने एबीएल प्रोजेक्ट्स को 24 जून तक अलॉटी को 66,88,000 की रकम ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही तय समय पर भुगतान नहीं करने पर बिल्डर की जमीन बेचकर वसूली और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
श्याम सिंह और विजय चौहान ने एबीएल प्रोजेक्ट्स के जरिये नवंबर-2016 में पनाश हाइट्स परियोजना में फ्लैट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने 15 मई 2016 से चार मार्च 2017 तक 66 लाख 88 हजार रुपये की धनराशि एबीएल प्रोजेक्ट्स को दिए। जुलाई-2017 तक अलॉटी को फ्लैट देने की बात कही थी। बावजूद इसके उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। जिस पर अलॉटी ने मई-2018 में रेरा में शिकायत दर्ज कराई। 15 जनवरी को रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एबीएल प्रोजेक्ट्स को 45 दिन के भीतर पूरी धनराशि, 10.75 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि लौटाने के आदेश दिए। लेकिन, एबीएल प्रोजेक्ट्स ने आदेश का पालन नहीं किया। अब रेरा अध्यक्ष ने 24 जून तक धनराशि देने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 26 जून से 50 हजार रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही है। वहीं, धनराशि की वसूली बिल्डर की जमीन बेचकर करने की भी बात आदेश में कही है।
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देहरादून। रेरा ने एबीएल प्रोजेक्ट्स को 24 जून तक अलॉटी को 66,88,000 की रकम ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही तय समय पर भुगतान नहीं करने पर बिल्डर की जमीन बेचकर वसूली और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
श्याम सिंह और विजय चौहान ने एबीएल प्रोजेक्ट्स के जरिये नवंबर-2016 में पनाश हाइट्स परियोजना में फ्लैट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने 15 मई 2016 से चार मार्च 2017 तक 66 लाख 88 हजार रुपये की धनराशि एबीएल प्रोजेक्ट्स को दिए। जुलाई-2017 तक अलॉटी को फ्लैट देने की बात कही थी। बावजूद इसके उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। जिस पर अलॉटी ने मई-2018 में रेरा में शिकायत दर्ज कराई। 15 जनवरी को रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एबीएल प्रोजेक्ट्स को 45 दिन के भीतर पूरी धनराशि, 10.75 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि लौटाने के आदेश दिए। लेकिन, एबीएल प्रोजेक्ट्स ने आदेश का पालन नहीं किया। अब रेरा अध्यक्ष ने 24 जून तक धनराशि देने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 26 जून से 50 हजार रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही है। वहीं, धनराशि की वसूली बिल्डर की जमीन बेचकर करने की भी बात आदेश में कही है।
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