{"_id":"5cf18adbbdec2207703181d6","slug":"155933364115-dehradun-news162","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब डीलर प्वाइंट पर ही जमा होगा आनलाइन टैक्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब डीलर प्वाइंट पर ही जमा होगा आनलाइन टैक्स
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब डीलर प्वाइंट पर ही जमा होगा ऑनलाइन टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। अब गाड़ियों की डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने की सुविधा आरटीओ कार्यालयों में नहीं मिलेगी। इसके लिए जिस डीलर से गाड़ी खरीदी जाएगी वहीं के डीलर प्वाइंट पर ही डाटा इंट्री कराने के साथ ही आनलाइन टैक्स जमा कराना होगा। अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि डाटा इंट्री व आनलाइन टैक्स डीलर प्वाइंट से जमा कराए जाएं।
अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह ने बताया कि इससे पूर्व नई गाड़ियों की 50 फीसदी डाटा इंट्री डीलर प्वाइंट के जरिये व 50 फीसदी आरटीओ कार्यालयों में की जा रही थी। कमोवेश यही स्थिति आनलाइन टैक्स जमा कराने को लेकर थी, लेकिन अब नई गाड़ियां खरीदते समय डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने की सुविधा आरटीओ कार्यालयों में नही मिलेगी। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त के मुताबिक इस फैसले से वाहन स्वामियों की मुसीबतें कम होगी और उन्हें आरटीओ कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। साथ ही कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का वर्कलोड भी कम होगा।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग की ओर से डीलर प्वाइंट सुविधा शुरू किए जाने के बाद आरटीओ कार्यालयों मेें तैनात कर्मचारियों ने इसका विरोध कर दिया था। तब निर्णय लिया गया था कि वाहन स्वामी डीलर प्वाइंट पर डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने के साथ ही आरटीओ कार्यालयों में टैक्स जमा करा सकता है, लेकिन इस संबंध में पूर्व जारी किए गए आदेश में संशोधन कर दिया गया है। अब वाहन स्वामियों को डीलर प्वाइंट पर ही डाटा इंट्री कराने के साथ ही टैक्स जमा कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। अब गाड़ियों की डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने की सुविधा आरटीओ कार्यालयों में नहीं मिलेगी। इसके लिए जिस डीलर से गाड़ी खरीदी जाएगी वहीं के डीलर प्वाइंट पर ही डाटा इंट्री कराने के साथ ही आनलाइन टैक्स जमा कराना होगा। अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि डाटा इंट्री व आनलाइन टैक्स डीलर प्वाइंट से जमा कराए जाएं।
अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह ने बताया कि इससे पूर्व नई गाड़ियों की 50 फीसदी डाटा इंट्री डीलर प्वाइंट के जरिये व 50 फीसदी आरटीओ कार्यालयों में की जा रही थी। कमोवेश यही स्थिति आनलाइन टैक्स जमा कराने को लेकर थी, लेकिन अब नई गाड़ियां खरीदते समय डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने की सुविधा आरटीओ कार्यालयों में नही मिलेगी। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त के मुताबिक इस फैसले से वाहन स्वामियों की मुसीबतें कम होगी और उन्हें आरटीओ कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। साथ ही कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का वर्कलोड भी कम होगा।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग की ओर से डीलर प्वाइंट सुविधा शुरू किए जाने के बाद आरटीओ कार्यालयों मेें तैनात कर्मचारियों ने इसका विरोध कर दिया था। तब निर्णय लिया गया था कि वाहन स्वामी डीलर प्वाइंट पर डाटा इंट्री व टैक्स जमा कराने के साथ ही आरटीओ कार्यालयों में टैक्स जमा करा सकता है, लेकिन इस संबंध में पूर्व जारी किए गए आदेश में संशोधन कर दिया गया है। अब वाहन स्वामियों को डीलर प्वाइंट पर ही डाटा इंट्री कराने के साथ ही टैक्स जमा कराना होगा।
विज्ञापन