{"_id":"5ca3bbc6bdec2214450228e0","slug":"155423439014-vikas-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीईओ की सेवापुस्तिका में कठोर चेतावनी होगी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीईओ की सेवापुस्तिका में कठोर चेतावनी होगी दर्ज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्यूरो/अमर उजाला, विकासनगर
राज्य सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा हेमलता भट्ट के आयोग में सुनवाई के लिए नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उनकी सेवापुस्तिका में कठोर चेतावनी चस्पा करने का आदेश दिया है। आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून यह कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि जीवनगढ़ विकासनगर निवासी प्रवीण शर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने 27 मार्च 2019 के अपने फैसले में कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को आयोग में पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन, लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट न तो आयोग में उपस्थित हुईं न ही उनकी ओर से उपस्थित न हो पाने को लेकर आयोग को सूचित किया गया। इस पर उनको आयोग की ओर से कठोर चेतावनी जारी की गई।
विज्ञापन
राज्य सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा हेमलता भट्ट के आयोग में सुनवाई के लिए नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उनकी सेवापुस्तिका में कठोर चेतावनी चस्पा करने का आदेश दिया है। आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून यह कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि जीवनगढ़ विकासनगर निवासी प्रवीण शर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने 27 मार्च 2019 के अपने फैसले में कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को आयोग में पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन, लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट न तो आयोग में उपस्थित हुईं न ही उनकी ओर से उपस्थित न हो पाने को लेकर आयोग को सूचित किया गया। इस पर उनको आयोग की ओर से कठोर चेतावनी जारी की गई।
विज्ञापन