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एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बने कानूनों की दी जानकारी
Updated Wed, 29 Aug 2018 10:44 PM IST
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श्रीनगर। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से खिर्सू विकासखंड के ग्वाड़ा गांव में एक दिवसीय विधिक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों को एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बृहस्पतिवार को आयोजित शिविर में कानून विशेषज्ञों ने कहा कि एसिड हमला भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है। ऐसे अपराध के लिए व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। एसिड विक्रेता को खरीददारों को पूरा ब्योरा रखना होता है। बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख तक के प्रतिकर का प्रावधान है। शिविर में पीएलवी संगीता देवी, भगवती प्रसाद पोखरियाल, किरन देवी, तुलसी देवी, पार्वती देवी, ऊषा देवी आदि मौजूद थे।
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बृहस्पतिवार को आयोजित शिविर में कानून विशेषज्ञों ने कहा कि एसिड हमला भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है। ऐसे अपराध के लिए व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। एसिड विक्रेता को खरीददारों को पूरा ब्योरा रखना होता है। बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख तक के प्रतिकर का प्रावधान है। शिविर में पीएलवी संगीता देवी, भगवती प्रसाद पोखरियाल, किरन देवी, तुलसी देवी, पार्वती देवी, ऊषा देवी आदि मौजूद थे।
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