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अब वर्दी में नजर आएंगे वाहनों के चालक और परिचालक
Updated Thu, 19 Jul 2018 02:12 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, विकासनगर।
डाकपत्थर-देहरादून रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों के साथ ही अब अन्य वाहनों के चालक भी वर्दी में नजर आएंगे। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार ने सभी वाहन यूनियनों को जल्द वर्दी का निर्धारण कर लागू करने के निर्देश दिए हैं।
संभागीय परिवहन कार्यालय ढालीपुर में वाहन चालकों और यूनियन पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में एआरटीओ सुनील कुमार ने कहा कि वाहन चालकों और परिचालकों के पास यूनियन से जुड़ा आई कॉर्ड होना चाहिए। ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग करने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यदि कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए मिलता है तो उसका मोबाइल जब्त करने के साथ ही चालान काटा जाएगा। कोर्ट ने सभी वाहनों से क्रश गॉर्ड, नेम प्लेट उतारने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी यदि किसी वाहन में यह मिलते हैं तो उसका चालान काटा जाएगा। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही सहायक की तैनाती जरूरी है। स्कूल बसों में भी ओवरलोडिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने डाकपत्थर-देहरादून रूट पर चलने वाली बसों को भी रोड सेफ्टी से जुड़े नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन कर अधिकारी रत्नाकर सिंह भी मौजूद रहे।
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हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बस यूनियन ने चालक और परिचालक के लिए ग्रे कलर की यूनिफार्म डिसाइड की है। 15-20 दिन के भीतर सभी वाहन चालक और परिचालक यूनिफार्म में नजर आने लगेंगे।
- राम कुमार सैनी अध्यक्ष डाकपत्थर-देहरादून बस यूनियन
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डाकपत्थर-देहरादून रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों के साथ ही अब अन्य वाहनों के चालक भी वर्दी में नजर आएंगे। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार ने सभी वाहन यूनियनों को जल्द वर्दी का निर्धारण कर लागू करने के निर्देश दिए हैं।
संभागीय परिवहन कार्यालय ढालीपुर में वाहन चालकों और यूनियन पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में एआरटीओ सुनील कुमार ने कहा कि वाहन चालकों और परिचालकों के पास यूनियन से जुड़ा आई कॉर्ड होना चाहिए। ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग करने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यदि कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए मिलता है तो उसका मोबाइल जब्त करने के साथ ही चालान काटा जाएगा। कोर्ट ने सभी वाहनों से क्रश गॉर्ड, नेम प्लेट उतारने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी यदि किसी वाहन में यह मिलते हैं तो उसका चालान काटा जाएगा। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही सहायक की तैनाती जरूरी है। स्कूल बसों में भी ओवरलोडिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने डाकपत्थर-देहरादून रूट पर चलने वाली बसों को भी रोड सेफ्टी से जुड़े नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन कर अधिकारी रत्नाकर सिंह भी मौजूद रहे।
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हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बस यूनियन ने चालक और परिचालक के लिए ग्रे कलर की यूनिफार्म डिसाइड की है। 15-20 दिन के भीतर सभी वाहन चालक और परिचालक यूनिफार्म में नजर आने लगेंगे।
- राम कुमार सैनी अध्यक्ष डाकपत्थर-देहरादून बस यूनियन