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आईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Updated Tue, 17 Apr 2018 02:04 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला
विकासनगर।
लावारिस हालत में ईवीएम पाए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में गैर हाजिर रहने पर एसीजेएम कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले जांच अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी हुआ था।
मालूम हो कि वर्ष 2009 में उप चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से विकासनगर पहुंचाई गई ईवीएम में से कई मशीनें शक्ति नहर पर पुल नंबर-1 के पास एक कार में लावारिस हालत में मिली थी। तब कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। केस की जांच तत्कालीन एसएसआई चंद्र चंद्राकर नैथानी को सौंपी गई थी। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है।
गत 27 फरवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी के कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके तहत उनको 16 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन सोमवार को जब जांच अधिकारी सुनवाई पर नहीं पहुंचे तो एसीजेएम मदनराम ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पूर्व विधायक नवप्रभात के अधिवक्ता अमित वालिया ने बताया कि वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेशी न देने पर जांच अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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विकासनगर।
लावारिस हालत में ईवीएम पाए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में गैर हाजिर रहने पर एसीजेएम कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले जांच अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी हुआ था।
मालूम हो कि वर्ष 2009 में उप चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से विकासनगर पहुंचाई गई ईवीएम में से कई मशीनें शक्ति नहर पर पुल नंबर-1 के पास एक कार में लावारिस हालत में मिली थी। तब कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। केस की जांच तत्कालीन एसएसआई चंद्र चंद्राकर नैथानी को सौंपी गई थी। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है।
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गत 27 फरवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी के कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके तहत उनको 16 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन सोमवार को जब जांच अधिकारी सुनवाई पर नहीं पहुंचे तो एसीजेएम मदनराम ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पूर्व विधायक नवप्रभात के अधिवक्ता अमित वालिया ने बताया कि वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेशी न देने पर जांच अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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