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ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक को रानीपोखरी में भूमि आवंटित
Updated Sun, 05 Aug 2018 01:52 AM IST
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ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के लिए भूमि आवंटित
रानीपोखरी में मिली भूमि होगी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक का निर्माण रानीपोखरी में होगा। इसके लिए सरकार ने भूमि का आवंटन कर दिया है। यह जमीन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम होगी। इसके लिए विभाग को जमीन की वर्तमान बाजार कीमत एक मुश्त जमा करनी होगी।
लंबे समय से पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस (एक्स सर्विस मेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) पॉलीक्लीनिक के लिए सरकार से जमीन की मांग की जा रही थी। सरकार ने ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत रानीपोखरी गांव में करीब 0.0700 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। लेकिन यह जमीन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग को बाजार की कीमत पर उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में अपर सचिव बीएम मिश्र की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें डीएम देहरादून को जमीन की कीमत एक मुश्त जमा करने पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम करने को कहा गया। शर्त के अनुसार आवंटित जमीन पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए तभी मान्य होगा, जब संबंधित अधिकारी से अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही भूमि का उपयोग आवंटन से तीन वर्षों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अन्यथा भूमि आवंटन स्वयं ही निरस्त माना जाएगा।
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ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के लिए भूमि आवंटित
रानीपोखरी में मिली भूमि होगी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक का निर्माण रानीपोखरी में होगा। इसके लिए सरकार ने भूमि का आवंटन कर दिया है। यह जमीन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम होगी। इसके लिए विभाग को जमीन की वर्तमान बाजार कीमत एक मुश्त जमा करनी होगी।
लंबे समय से पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस (एक्स सर्विस मेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) पॉलीक्लीनिक के लिए सरकार से जमीन की मांग की जा रही थी। सरकार ने ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत रानीपोखरी गांव में करीब 0.0700 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। लेकिन यह जमीन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग को बाजार की कीमत पर उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में अपर सचिव बीएम मिश्र की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें डीएम देहरादून को जमीन की कीमत एक मुश्त जमा करने पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के नाम करने को कहा गया। शर्त के अनुसार आवंटित जमीन पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए तभी मान्य होगा, जब संबंधित अधिकारी से अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही भूमि का उपयोग आवंटन से तीन वर्षों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अन्यथा भूमि आवंटन स्वयं ही निरस्त माना जाएगा।
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