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सूचना न देने पर प्रधान पर ठोका 25 हजार रुपये का जुर्माना
Updated Sat, 17 Jun 2017 11:39 PM IST
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रुड़की। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं न देने पर ग्राम प्रधान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। साथ ही 15 दिन के भीतर समस्त सूचनाएं देने के आदेश दिए गए हैं।
विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहवड़ खुर्द उर्फ नागल के ग्राम प्रधान आदेश कुमार से सिविल लाइंस निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से सूचनाएं मांगी गई थीं। जिनमें पंचायत में हुए विभिन्न विकास कार्यों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया गया था, जिससे पंचायत में हुए विकास कार्यों के बारे में पता लग सके कि किस-किस मद में कहां-कहां कितना पैसा खर्च किया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। जिस पर सूचनाएं उपलब्ध न देने पर आवेदक की ओर से राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था। जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने ग्राम प्रधान आदेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मांगी गई सभी सूचनाएं भी 15 दिन के भीतर नि:शुल्क देने के आदेश जारी किए हैं।
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विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहवड़ खुर्द उर्फ नागल के ग्राम प्रधान आदेश कुमार से सिविल लाइंस निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से सूचनाएं मांगी गई थीं। जिनमें पंचायत में हुए विभिन्न विकास कार्यों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया गया था, जिससे पंचायत में हुए विकास कार्यों के बारे में पता लग सके कि किस-किस मद में कहां-कहां कितना पैसा खर्च किया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। जिस पर सूचनाएं उपलब्ध न देने पर आवेदक की ओर से राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था। जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने ग्राम प्रधान आदेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मांगी गई सभी सूचनाएं भी 15 दिन के भीतर नि:शुल्क देने के आदेश जारी किए हैं।
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