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सोशल वेबसाइटों के उपयोग पर बरते सावधानी, नहीं तो साइबर क्राइम
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:14 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
सोशल वेबसाइट के उपयोग पर सावधानी बरते, नहीं तो साइबर क्राइम बन जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को 100 एवं 1090 हेल्पलाइन का उपयोग करने एवं यातायात नियमों का पाठ पठाया।
विद्या विहार एकेडमी ज्वालापुर में भारतीय जागरूकता समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव मीना देवपा ने बच्चों को न्यायालय संबंधित जानकारियों से अवगत कराया बताया कि गरीबों को मुफ्त वकील प्राधिकरण से मुहैया कराए जाते हैं। छोटे वाद विवाद प्राधिकरण के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर सुलझाए जाते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलनी ने छात्र- छात्राओं को 100 एवं 1090 हेल्पलाइन के साथ साबइर क्राइम के बारे में जानकारी दी। बताया कि फेसबुक व व्हाटसअप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को बिना वजह परेशान करना साइबर क्राइम है। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविकांत सेमवाल ने स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा संबंधी विस्तार से जानकारी दी। सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को बताया कि गाड़ी चलाने की सही उम्र 18 वर्ष होती है। वाहन चलाते वक्त वाहन की आरसी, डीएल, इश्योरेंस संबंधित सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। आशु चौधरी ने छात्र-छात्राओं को विभिन्न जानकारियों को अमल में लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शोभना पालीवाल ने समिति की सराहना की। इस अवसर पर नितिन गौतम, सुनीता शर्मा, सिद्धार्थ प्रधान, सुनील, गगन पल्लवी, प्रीति, मनीषा, निरूपमा, पूनम, संगीता, सारिका रेणु, अंजू, दीप्तिद्व रेशमा, अनीता रचना, आशु, शालिनी, ऋतु आदि शामिल रहे।
हरिद्वार।
सोशल वेबसाइट के उपयोग पर सावधानी बरते, नहीं तो साइबर क्राइम बन जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को 100 एवं 1090 हेल्पलाइन का उपयोग करने एवं यातायात नियमों का पाठ पठाया।
विद्या विहार एकेडमी ज्वालापुर में भारतीय जागरूकता समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव मीना देवपा ने बच्चों को न्यायालय संबंधित जानकारियों से अवगत कराया बताया कि गरीबों को मुफ्त वकील प्राधिकरण से मुहैया कराए जाते हैं। छोटे वाद विवाद प्राधिकरण के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर सुलझाए जाते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलनी ने छात्र- छात्राओं को 100 एवं 1090 हेल्पलाइन के साथ साबइर क्राइम के बारे में जानकारी दी। बताया कि फेसबुक व व्हाटसअप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को बिना वजह परेशान करना साइबर क्राइम है। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविकांत सेमवाल ने स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा संबंधी विस्तार से जानकारी दी। सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को बताया कि गाड़ी चलाने की सही उम्र 18 वर्ष होती है। वाहन चलाते वक्त वाहन की आरसी, डीएल, इश्योरेंस संबंधित सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। आशु चौधरी ने छात्र-छात्राओं को विभिन्न जानकारियों को अमल में लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शोभना पालीवाल ने समिति की सराहना की। इस अवसर पर नितिन गौतम, सुनीता शर्मा, सिद्धार्थ प्रधान, सुनील, गगन पल्लवी, प्रीति, मनीषा, निरूपमा, पूनम, संगीता, सारिका रेणु, अंजू, दीप्तिद्व रेशमा, अनीता रचना, आशु, शालिनी, ऋतु आदि शामिल रहे।
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