{"_id":"59c3f42b4f1c1b8f688b5dca","slug":"150601428713-gopeshwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पोखरी में नगर पंचायत ही आयोजित करेगी शरदोत्सव मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पोखरी में नगर पंचायत ही आयोजित करेगी शरदोत्सव मेला
Updated Thu, 21 Sep 2017 10:47 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
गोपेश्वर। उच्च न्यायालय ने पोखरी में दो अक्तूबर से होने वाले कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले के आयोजन में दखलअंदाजी करने से इंकार कर दिया है। साथ ही नगर पंचायत को कार्यक्रम के अनुसार मेला आयोजन के आदेश दिए हैं।
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मेला आयोजक नगर पंचायत पोखरी की ओर से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता पंकज पुरोहित की दलीलों को सुनने के बाद खादी एवं औद्योगिक किसान विकास मेला समिति के दावों को अस्वीकार किया। उन्होंने दो अक्तूबर से नगर पंचायत पोखरी की ओर से होने वाले मेले में दखलअंदाजी करने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि मेला नगर पंचायत पोखरी की ओर से आयोजित किया जाए।
वर्ष 2005 से पोखरी में खादी एवं औद्योगिक किसान विकास मेला आयोजित होता आ रहा है। बीते वर्ष तक मेले के लिए एक मेला समिति गठित की गई थी, लेकिन अब पोखरी के नगर पंचायत बन जाने से नगर पंचायत की ओर से स्वयं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से मेला संचालन का निर्णय लिया। इस पर मेला समिति ने आपत्ति दर्ज की थी। मामले को लेकर मेला समिति ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उच्च न्यायालय ने अब इस मामले में 28 अक्तूबर को सुनवाई करने के आदेश दिए।
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मेला आयोजक नगर पंचायत पोखरी की ओर से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता पंकज पुरोहित की दलीलों को सुनने के बाद खादी एवं औद्योगिक किसान विकास मेला समिति के दावों को अस्वीकार किया। उन्होंने दो अक्तूबर से नगर पंचायत पोखरी की ओर से होने वाले मेले में दखलअंदाजी करने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि मेला नगर पंचायत पोखरी की ओर से आयोजित किया जाए।
विज्ञापन
वर्ष 2005 से पोखरी में खादी एवं औद्योगिक किसान विकास मेला आयोजित होता आ रहा है। बीते वर्ष तक मेले के लिए एक मेला समिति गठित की गई थी, लेकिन अब पोखरी के नगर पंचायत बन जाने से नगर पंचायत की ओर से स्वयं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से मेला संचालन का निर्णय लिया। इस पर मेला समिति ने आपत्ति दर्ज की थी। मामले को लेकर मेला समिति ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उच्च न्यायालय ने अब इस मामले में 28 अक्तूबर को सुनवाई करने के आदेश दिए।
विज्ञापन