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पालिका प्रशासन ने दिए तीन कार्मिकों को नोटिस
Updated Sat, 09 Sep 2017 01:19 AM IST
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संपत्ति नामांतरण करने पर तीन को नोटिस
-- पालिका प्रशासन ने कर एवं राजस्व विभाग के तीन कर्मियों से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश।
नगर पालिका प्रशासन ने चंद्रेश्वरनगर में किसी व्यक्ति की संपत्ति को गलत तरीके से दूसरे के नामांतरण के मामले में निकाय के तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें इसके लिए 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की ओर से पालिका की कर एवं राजस्व अधीक्षक निशात अंसारी, कर एवं राजस्व निरीक्षक सुमन व कनिष्ठ लिपिक ललित मोहन शर्मा के खिलाफ संपत्ति को अवैध रूप से नामांतरण कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मूलाराम एवं लाल बिहारी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में स्वामी मगनी राम के नाम अंकित संपत्ति से उसका नाम खारिज करते हुए भगवान दास शास्त्री का नाम अंकित किया गया है। उक्त नामांतरण प्रक्रिया में नगर पालिका अधिनियमों में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और सीधे तौर पर कार्यवाही की गई। उक्त कार्मिकों पर आरोप है कि उन्होंने नामांतरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई कर अवसर नहीं दिया गया। ईओ की ओर से जारी किए गए नोटिस में उक्त कर्मचारियों को पांच बिंदुओं में नियमों की अनदेखी करने का दोषी पाया गया है। जिसके तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किए गए हैं।
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-- पालिका प्रशासन ने कर एवं राजस्व विभाग के तीन कर्मियों से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश।
नगर पालिका प्रशासन ने चंद्रेश्वरनगर में किसी व्यक्ति की संपत्ति को गलत तरीके से दूसरे के नामांतरण के मामले में निकाय के तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें इसके लिए 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की ओर से पालिका की कर एवं राजस्व अधीक्षक निशात अंसारी, कर एवं राजस्व निरीक्षक सुमन व कनिष्ठ लिपिक ललित मोहन शर्मा के खिलाफ संपत्ति को अवैध रूप से नामांतरण कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मूलाराम एवं लाल बिहारी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में स्वामी मगनी राम के नाम अंकित संपत्ति से उसका नाम खारिज करते हुए भगवान दास शास्त्री का नाम अंकित किया गया है। उक्त नामांतरण प्रक्रिया में नगर पालिका अधिनियमों में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और सीधे तौर पर कार्यवाही की गई। उक्त कार्मिकों पर आरोप है कि उन्होंने नामांतरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई कर अवसर नहीं दिया गया। ईओ की ओर से जारी किए गए नोटिस में उक्त कर्मचारियों को पांच बिंदुओं में नियमों की अनदेखी करने का दोषी पाया गया है। जिसके तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किए गए हैं।
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