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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आए 441 आवेदन
Updated Wed, 02 Aug 2017 08:30 PM IST
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 441 आवेदन
मुनिकीरेती (ब्यूरो)।
नगर पालिका मुनिकीरेती में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 441 आवेदन जमा हो चुके हैं।
निकाय के अधिशासी अधिकारी हुकम सिंह नेगी ने बताया कि बीती 31 जुलाई तक नगर पालिका क्षेत्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 441 लोगों द्वारा आवेदन पत्र जमा हुए हैैं। आवेदनों की जांच के पात्र लोगों को आवासीय योजना के लिए चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्रता मानकों के तहत ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के अंतर्गत लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से लेकर छह लाख के बीच होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकार अधिकतम छह लाख का ऋण देगी। इसकी अवधि अधिकतम 20 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त धनराशि में पात्र व्यक्ति को डेढ़ लाख का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा एमआईजी श्रेणी-1 व एमआईजी श्रेणी-2 के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 से 18 लाख होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को नौ से 12 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। उक्त श्रेणी के आवेदकों को उक्त धनराशि में 3 से 4 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। योजना में वही परिवार पात्र होगा जिसका स्वयं का पक्का मकान न हो।
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मुनिकीरेती (ब्यूरो)।
नगर पालिका मुनिकीरेती में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 441 आवेदन जमा हो चुके हैं।
निकाय के अधिशासी अधिकारी हुकम सिंह नेगी ने बताया कि बीती 31 जुलाई तक नगर पालिका क्षेत्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 441 लोगों द्वारा आवेदन पत्र जमा हुए हैैं। आवेदनों की जांच के पात्र लोगों को आवासीय योजना के लिए चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्रता मानकों के तहत ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के अंतर्गत लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से लेकर छह लाख के बीच होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकार अधिकतम छह लाख का ऋण देगी। इसकी अवधि अधिकतम 20 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त धनराशि में पात्र व्यक्ति को डेढ़ लाख का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा एमआईजी श्रेणी-1 व एमआईजी श्रेणी-2 के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 से 18 लाख होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को नौ से 12 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। उक्त श्रेणी के आवेदकों को उक्त धनराशि में 3 से 4 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। योजना में वही परिवार पात्र होगा जिसका स्वयं का पक्का मकान न हो।