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Hindi News ›   Crime ›   Two-seven-year sentence including rape and conspiracy woman

बलात्कार और साजिश में महिला समेत दो सात साल की सजा

Thu, 09 Nov 2017 11:43 PM IST
mahoba
mahoba Updated Thu, 09 Nov 2017 11:43 PM IST
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महोबा।  बलात्कार के मामले में एक युवक और साजिश रचने के आरोप में महिला को सात साल की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपराधियों को पुलिस हिरासत से जेल भेज दिया है।
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थाना महोबकंठ के ग्राम उमरई निवासी एक महिला पार्वती अपनी एक परिचित मिलने वाली महिला को झाड़फूंक कराने के बहाने अपने घर ले आई। पार्वती के घर पर सुरेश नाम का युवक पहले से मौजूद था।
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पार्वती ने महिला को सुरेश के साथ झाड़फूंक के बहाने एक कमरे में बंद कर दिया। सुरेश ने उसके साथ कमरे में बलात्कार किया। महिला रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। मामले में पीड़िता ने सुरेश के खिलाफ बलात्कार और महिला पार्वती के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा थाना महोबकंठ में दर्ज करया था।
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पुलिस ने सुरेश और पार्वती के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी। गुरुवार को न्यायधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद सुरेश कुमार और पार्वती को दोषी मानते हुए दोनों को सात साल की सजा सुनाई।

एक- एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया। इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
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