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एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी
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झज्जर। हरियाणा सरकार की ओर से छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर यह योजना लागू की है। व्यापारी नियमानुसार इसका लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का निपटान कर सकते हैं।
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि सरकार ने 1 जून से 120 दिनों के लिए, यानी 28 सितंबर तक एकमुश्त निपटान स्कीम-2026 लागू की है। इसके तहत सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पुराने कर विवादों का निपटारा कर जीएसटी संग्रह पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत किसी एक वर्ष का कर बकाया एक लाख रुपये तक है, तो उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में उस वर्ष का पूरा कर, ब्याज और जुर्माना स्वत माफ कर दिया जाएगा।
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आवेदक किसी भी अधिनियम और किसी भी वर्ष की बकाया देय राशि के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है।
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डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि सरकार ने 1 जून से 120 दिनों के लिए, यानी 28 सितंबर तक एकमुश्त निपटान स्कीम-2026 लागू की है। इसके तहत सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पुराने कर विवादों का निपटारा कर जीएसटी संग्रह पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
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उन्होंने बताया कि यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत किसी एक वर्ष का कर बकाया एक लाख रुपये तक है, तो उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में उस वर्ष का पूरा कर, ब्याज और जुर्माना स्वत माफ कर दिया जाएगा।
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आवेदक किसी भी अधिनियम और किसी भी वर्ष की बकाया देय राशि के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है।