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ली मेरेडियन, चोखी ढाणी, पिंक पर्ल, हाइवे किंग में नहीं मिलेगी शराब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 04 Apr 2017 09:39 PM IST
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Le Meridien Jaipur
- फोटो : demo
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नेशनल हाईवे के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर मंगलवार का राजधानी जयपुर सहित पूरे राज्य में देखने को मिला।
आबकारी विभाग ने इस आदेश के मद्देनजर जयपुर में दिल्ली हाइवे पर कूकस के पास स्थित पांच सितारा ली मेरेडियन समेत करीब 20 होटलों में बार को सीज कर दिया है। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई सोमवार की देर रात शुरू कर दी थी। टोंक रोड़, अजमेर रोड़, दिल्ली रोड पर स्थित होटलों पर आबकारी विभाग की टीमें पहुंची और वहां बार बन्द कराकर उन्हे सीज कर दिया। प्रमुख रुप से दिल्ली रोड पर ली मेरेडियन, टोंक रोड चोखी ढाणी, अजमेर रोड पर हाईवे किंग और पिंक पर्ल के बार भी बंद करा दिए गए हैं।
जयपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाइवे के किनारे होटलों में चल रही बार बन्द करा गए है। राजस्थान में 100 से अधिक स्थानों पर सीज की कार्रवाई होने की सूचना है।
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गौ
रतलब है कि शराब पीकर वाहन चलाने से हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री को रोकने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।
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आबकारी विभाग ने इस आदेश के मद्देनजर जयपुर में दिल्ली हाइवे पर कूकस के पास स्थित पांच सितारा ली मेरेडियन समेत करीब 20 होटलों में बार को सीज कर दिया है। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई सोमवार की देर रात शुरू कर दी थी। टोंक रोड़, अजमेर रोड़, दिल्ली रोड पर स्थित होटलों पर आबकारी विभाग की टीमें पहुंची और वहां बार बन्द कराकर उन्हे सीज कर दिया। प्रमुख रुप से दिल्ली रोड पर ली मेरेडियन, टोंक रोड चोखी ढाणी, अजमेर रोड पर हाईवे किंग और पिंक पर्ल के बार भी बंद करा दिए गए हैं।
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जयपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाइवे के किनारे होटलों में चल रही बार बन्द करा गए है। राजस्थान में 100 से अधिक स्थानों पर सीज की कार्रवाई होने की सूचना है।
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गौ
रतलब है कि शराब पीकर वाहन चलाने से हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री को रोकने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।