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Lucknow News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा, लेवाना होटल गिराने के लिए उत्पीड़न न करे एलडीए
Fri, 02 Jun 2023 09:10 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 02 Jun 2023 09:10 AM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल पीठ ने लेवाना हॉस्पिटलिटी लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एलडीए ने नौ नवंबर 2022 को होटल को ढहाने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ याची का रिवीजन सरकार में लंबित है।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि एलडीए राज्य सरकार के पास लंबित रिवीजन पर फैसला आने तक होटल लेवाना को गिराने के लिए उत्पीड़न की कोई कार्रवाई न करे। अंतरिम आदेश में कहा कि सरकार तीन हफ्ते में रिवीजन तय करे। अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल पीठ ने लेवाना हॉस्पिटलिटी लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एलडीए ने नौ नवंबर 2022 को होटल को ढहाने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ याची का रिवीजन सरकार में लंबित है। कहा कि याची को बिना सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए ही यह आदेश पारित कर दिया गया, जबकि याची नक्शा पास करवाने के लिए तैयार है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले पर विचार की आवश्यकता है।
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