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आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा ‘इंसान से ज्यादा प्यारे नहीं हो सकते कुत्ते’
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 14 Jun 2018 10:12 PM IST
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हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए किसी स्थान की व्यवस्था कर इन कुत्तों को उस जगह रखे जाने का निर्देश दिया हैं। आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया।
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अधिवक्ता जीसी खोलिया की जनहित याचिका की सुनवाई में न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को रखने के लिए जगह का चयन न हुआ तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।
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खंडपीठ ने यहां तक टिप्पणी की कि इंसान से ज्यादा प्यारे आवारा कुत्ते नही हो सकते। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव सभी निकायों को सूचित करें कि कुत्तों के पंजीकरण की जांच घर-घर जाकर करें।
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जो पंजीकृत नहीं हैं उनको आवारा कुत्ता मानकर किसी अन्य जगह भिजवाया जाए या किसी ऐसे एनजीओ को दिया जाए जो इनको पालना चाहती है। याची का कहना था कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों का जीना दूभर हो गया है। आवारा कुत्ते कभी भी किसी भी व्यक्ति को झपट कर काट देते है।