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बीकानेर भूमि घोटाला: अंतिम बहस के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने मांगा समय, गिरफ्तारी पर रोक रहेगी जारी

Thu, 22 Aug 2019 10:54 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 22 Aug 2019 10:54 PM IST
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bikaner land deal case Robert Vadra asks for more time for final hearing
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलायत जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े केस की बृहस्पतिवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में वाड्रा के वकील ने बहस के लिए समय देने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता ने इस पर विरोध जताया। जिस पर जज ने वाड्रा के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर तय कर दी। वहीं, इस केस की अगली सुनवाई तक वाड्रा और उनके साझीदारों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक जारी रहेगी। 
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जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस जीआर मूलचंदानी की बेंच में इस मामले में अंतिम बहस होनी थी। सुनवाई शुरू होते ही वाड्रा के वकील ने समय मांग लिया। ईडी के वकील ने एएसजी रस्तोगी ने कहा कि बार-बार समय देना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में आज ही अंतिम बहस कर ली जाए। हालांकि, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने 21 दिन का वक्त दिया। 
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न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की अदालत में गुरुवार को इस मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही वाड्रा के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें अंतिम बहस के लिए कुछ समय और चाहिए। वहीं, ईडी के अधिवक्ता एएसजी रस्तोगी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बार-बार समय देना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में आज ही अंतिम बहस कर ली जाए। 
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज मूलचंदानी ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर तय कर दी। अब उस दिन आखिरी जिरह होगी। हालांकि इस मामले में राबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अदालत की तरफ से लगाई गई अंतरिम रोक अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला

ईडी ने 2015 में इस भूमि खरीद से जुड़ा एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मुकदमा तहसीलदार बीकानेर की तरफ से भारत-पाकिस्तान की सीमा पर संवेदनशील इलाके में फर्जीवाड़े के जरिए जमीन आवंटित करने की शिकायत दिए जाने पर राजस्थान पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 18 एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। 


ईडी का दावा है कि केंद्र सरकार ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के निर्माण के लिए 34 गांवों की जमीन अधिग्रहित किया था। राज्य सरकार की तरफ से इन गांवों के ग्रामीणों को बदले में दूसरी जगह जमीन आवंटित की गई थी। इसी आवंटन में तकरीबन 1422 बीघा जमीन फर्जी नामों पर आवंटित कराकर 1372 बीघा जमीन विभिन्न कंपनियों को ऊंचे दाम पर बेच दी गई थी।
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