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CG: खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर शक्ती, प्रशासन ने की 31 लाख 63 हजार से अधिक अर्थदंड की वसूली
Thu, 30 May 2024 05:04 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, गरियाबंद
अमर उजाला नेटवर्क, गरियाबंद
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 30 May 2024 05:04 PM IST
सार
गरियाबंद जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। परिवहन एवं भंडारण के 115 मामलों में 31 लाख 63 हजार से अधिक अर्थदंड की वसूली की जा चुकी है।
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खनिजों का अवैध परिवहन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर टास्क फोर्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जनवरी 2024 से मई 2024 तक अवैध परिवहन के 105 प्रकरण से 25 लाख 65 हजार 567 रुपये, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरणों में 5 लाख 97 हजार 500 रुपये अर्थदंड की राशि वसूल की गई। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने टास्क फोर्स की बैठक में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।
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इस दौरान उन्होंने संवेदनशील चिन्हांकित क्षेत्रों में रैंप रास्ता खोदकर अवैध परिवहन को बंद करने को कहा। जिला खनिज अधिकारी एफ.एल नागेश ने बताया कि जिले के हथखोज-1, हथखोज-2 एवं मजरकट्टा में स्वीकृत रेत खदान है। स्वीकृत रेत खदानों से ही रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जाना है। परिवहनकर्ताओं को स्वीकृत रेत खदान से परिवहन कर आम जनता को सस्ता, सुलभ में रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
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स्वीकृत रेत खदान के 15 किलोमीटर की परिधि में 6 हजार से 8 हजार रुपये में प्रति हाईवा रेत उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 जून मानसून के पूर्व सभी निर्माण विभागों को अपनी आवश्यकतानुसार स्वीकृत रेत खदानों से परिवहन कर रेत भंडारित करने को कहा गया है।
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