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पांच जिलों के दस्तावेजों में गड़बड़ी: 1.02 करोड़ के राजस्व का नुकसान, उप पंजीयक और जिला पंजीयकों को नोटिस जारी

Fri, 09 Aug 2024 03:54 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 09 Aug 2024 03:54 PM IST
सार

CG News: छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग की अचल संपित्तयों के खरीदी-बिक्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेजों के गलत मूल्यांकन को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये हैं।

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SCAM IN five districts documents at cg, Rs 1.02 crorer evenue Loss, notice issued to sub-registrar
मंत्रालय महानदी भवन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग की अचल संपित्तयों के खरीदी-बिक्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेजों के गलत मूल्यांकन को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये हैं। कुल 18 केस में 1.02 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है। विभाग के सर्तकता प्रकोष्ठ ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रकोष्ठ ने संबंधित जिलों के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के लिए केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित उप पंजीयक एवं जिला पंजीयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

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महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक से मिली जानकारी के अनुसार, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के अधिनस्थ पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध दस्तावेजों की रेण्डम जांच की गई। जिनमें 18 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रूपए की राजस्व हानि हुई है। इन प्रकरणों में कम बाजार मूल्य का निर्धारण, इसके अलावा मुख्य मार्ग से लगी हुई एक ही खसरे की भूमि को दो दस्तावेजों के माध्यम से मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग के दर अनुसार अलग-अगल उप पंजीयकों से पंजीयन कराया जाना पाया गया है। वहीं गाइडलाइन के उपबंधों के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम से था उसके नाम से दस्तावेज का पंजीयन न किया जाकर अन्य व्यक्ति के नाम से दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। 
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वहीं औद्योगिक संपत्ति का 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट का प्रमाण पत्र बैंक के लोन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से छूट का था, लेकिन उस प्रमाण का लाभ भूमि क्रय करने हेतु लिया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट निजी भूमि के क्रय पर दिया गया है।औद्योगिक इकाई ने स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ भवन, शेड, मशीनरी के लिए लिया है। राज्य में स्थित 102 पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में कर अवपंचन की रोकथाम और सतत् निगरानी के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मुख्यालय में विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पंजीयन विभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने लगभग 2505.98 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। 

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