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गौमांस बिक्री मामले दो महिला आरोपी भी गिरफ्तार: अब तक आठ आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, इधर निकाला जुलूस

Sat, 11 Jan 2025 01:26 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 11 Jan 2025 01:26 PM IST
सार

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौ हत्या मामले में पुलिस ने अन्य दो महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

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Raipur police arrested Two women accused in beef selling case
पुलिस गिरफ्त में दो महिला आरोपी, दूसरी ओर पुलिस ने आरोपियों का जुलूश निकाला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौ हत्या मामले में पुलिस ने अन्य दो महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले से गिरफ्तार छह आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस केस में शामिल अन्य दो महिला आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। 

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पुलिस ने दो महिला आरोपी बिलकिस बानो और एरम जेहरा को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 




गिरफ्तार दो महिला आरोपी

  • बिलकिस बानो उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर।
  •  एरम जेहरा उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर।


ये आरोपी पूर्व में गिरफ्तार 

 

  1. समीर मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल     नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। वर्तमान पत- दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर।
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  3.  खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर। 
  4. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत  क्लिनिक  के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर।  
  5. अशफाक अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर।
  6. अरमान हैदर उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर।
  7. मोह. ईरशाद कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर।


इससे पहले पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का चार बडा हथियार/चाकू और बिक्री 2 हजार 550  रुपये जब्त किया गया है।  आरोपियों के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बीएनएस और छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज कर किया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, थाना आजाद चौक के तहत मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों की ओरसे गौमांस बिक्री किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस की विशेष टीम उस मकान में छापा मारी। इस दौरान कमरे में एक व्यक्ति मौजूद था। पुलिस पार्टी आते देख अन्य कई लोग मौके से भाग निकले। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम समीर मंडल बताया। कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गौमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार/चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री मिली।

आरोपी समीर मंडल को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने खुर्शीद अली, मोहम्मद मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी के साथ मिलकर गौमांस की बिक्री करना बताया गया। इस पर पुलिस ने  प्रकरण में संलिप्त आरोपी खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी की पतासाजी कर सभी को गिरफ्तार किया। 


 
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