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सारंगढ़-बिलाईगढ़ : 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, सुलह-समझौते से होंगे मामलों का निराकरण
Thu, 21 Aug 2025 05:22 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 21 Aug 2025 05:22 PM IST
सार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 सितंबर (शनिवार) को पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 सितंबर (शनिवार) को पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते से किया जाएगा। न्यायालयों में पंजीकृत प्रकरणों के दोनों पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए सूचना जारी की जा रही है। इच्छुक पक्षकार अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
किन मामलों का होगा निराकरण
नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स के मामले, बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन केस), मोटरयान अधिनियम से जुड़े विवाद, धारा 125 मेंटेनेंस, परिवार न्यायालय के मामले, श्रमिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण और राजस्व संबंधी प्रकरणों को रखा गया है।
विभाग भी होंगे शामिल
लोक अदालत में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बैंक, पुलिस विभाग, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालय) आदि से जुड़े लंबित कर और बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा।
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पक्षकारों को फायदा
अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही विवाद का हल आपसी सहमति से निकलने पर पक्षकारों के बीच संबंध भी बने रहते हैं।
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किन मामलों का होगा निराकरण
नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स के मामले, बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन केस), मोटरयान अधिनियम से जुड़े विवाद, धारा 125 मेंटेनेंस, परिवार न्यायालय के मामले, श्रमिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण और राजस्व संबंधी प्रकरणों को रखा गया है।
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विभाग भी होंगे शामिल
लोक अदालत में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बैंक, पुलिस विभाग, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालय) आदि से जुड़े लंबित कर और बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा।
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पक्षकारों को फायदा
अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही विवाद का हल आपसी सहमति से निकलने पर पक्षकारों के बीच संबंध भी बने रहते हैं।