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12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म: बहला फुसलाकर ले गया था एमपी,फैमली ने रायपुर में लिखी थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Tue, 18 Jun 2024 03:36 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 18 Jun 2024 03:36 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर नाबालिग को मध्यप्रदेश के कटनी ले गया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर नाबालिग को मध्यप्रदेश के कटनी ले गया था। उसने कटनी रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह देखकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं नाबालिग के परिजनों ने गुमशुदी की रिपोर्ट लिखाई थी। उसके मिलने पर दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ।
दरअसल, पीड़िता के पिता ने 12 जून को तिल्दा नेवरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी उम्र 12 वर्ष 01 माह की उक्त दिनांक को घर से गायब हो गई है, जो अब तक घर नहीं है। पतातलाश करने पर पता नहीं चल पाया है। गुम इंसान क्रमांक 76/2024 पंजीबद्ध कर गुम इंसान बालिका नाबालिग श्रेणी की होने से माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में नाबालिग बालिका के अपहरण की आशंका से अपराध क्रमांक 300/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
इस दौरान विवेचना के नाबालिग बालिका को संदेही साहिल साहू के कब्जे से कटनी एमपी से बरामद किया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी साहिल साहू ने नाबालिग को प्यार करता हू, शादी करूंगा, पत्नि बनाकर रखूंगा बोलकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर कटनी ले गया। रेल्वे स्टेशन कटनी के पास सूनसान जगह में मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। पीडिता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण करने पर प्रकरण में पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्याययिक रिमांड पर भेजा गया।
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दरअसल, पीड़िता के पिता ने 12 जून को तिल्दा नेवरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी उम्र 12 वर्ष 01 माह की उक्त दिनांक को घर से गायब हो गई है, जो अब तक घर नहीं है। पतातलाश करने पर पता नहीं चल पाया है। गुम इंसान क्रमांक 76/2024 पंजीबद्ध कर गुम इंसान बालिका नाबालिग श्रेणी की होने से माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में नाबालिग बालिका के अपहरण की आशंका से अपराध क्रमांक 300/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
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इस दौरान विवेचना के नाबालिग बालिका को संदेही साहिल साहू के कब्जे से कटनी एमपी से बरामद किया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी साहिल साहू ने नाबालिग को प्यार करता हू, शादी करूंगा, पत्नि बनाकर रखूंगा बोलकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर कटनी ले गया। रेल्वे स्टेशन कटनी के पास सूनसान जगह में मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। पीडिता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण करने पर प्रकरण में पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्याययिक रिमांड पर भेजा गया।
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