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छत्तीसगढ़: राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जमीन हड़पने का मामला

Mon, 28 Mar 2022 11:01 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: Amit Mandal Updated Mon, 28 Mar 2022 11:01 PM IST
सार

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी ने जांजगीर-चांपा जिले में बिजली संयंत्र लगाने के बहाने आदिवासियों से जमीन खरीदी। 
 

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Land grab case: Scheduled Tribes panel issues arrest warrant against Chhattisgarh revenue secretary
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का के खिलाफ जांजगीर-चांपा जिले में एक कंपनी द्वारा जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। एनसीएसटी ने 11 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक अरुण प्रसाद और राजस्व सचिव को समन जारी कर मामले में 24 मार्च को पेश होने को कहा था। 

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एक अधिकारी ने कहा, प्रसाद पैनल के सामने पेश हुए और अपना पक्ष रखा। हालांकि, एक्का अनुपस्थित रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। जांजगीर-चांपा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक आयोग के समक्ष पहले ही गवाही दे चुके हैं। इससे पहले आयोग को कंपनी द्वारा आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायतें मिली थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी ने जांजगीर-चांपा जिले में बिजली संयंत्र लगाने के बहाने आदिवासियों से जमीन खरीदी। 
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अधिकारियों ने कहा कि फर्म ने कथित तौर पर एक स्थानीय एजेंट को नियुक्त किया, जिसने आदिवासियों से जमीन खरीदी और फिर उसे एक कंपनी को बेच दिया। संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एनसीएसटी के पास एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और अपने सम्मन को निष्पादित न करने के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।

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