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Raipur Crime News: दो साल बाद मिला इंसाफ, 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की सजा
Thu, 26 Feb 2026 02:34 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 26 Feb 2026 02:34 PM IST
सार
द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने आरोपी महेश धीवर (35) को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने आरोपी महेश धीवर (35) को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 8 मई 2024 की शाम करीब 5:30 बजे 9 साल 7 माह की बच्ची दूधाधारी मठ मंदिर के पास गोबर लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया।
ऐसे खुला राज
डरी-सहमी बच्ची ने घर लौटकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। 13 मई 2024 को टिकरापारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक 8 मई 2024 की शाम करीब 5:30 बजे 9 साल 7 माह की बच्ची दूधाधारी मठ मंदिर के पास गोबर लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया।
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ऐसे खुला राज
डरी-सहमी बच्ची ने घर लौटकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। 13 मई 2024 को टिकरापारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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