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Jagdalpur: लापरवाही बरतने के कारण बीईओ तत्काल प्रभाव से निलंबित

Fri, 06 Jun 2025 07:43 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 06 Jun 2025 07:43 PM IST
सार

जगदलपुर में कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह के निर्देश पर  प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा कर्तव्य में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर एमएस भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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BEO suspended with immediate effect due to negligence in Jagdalpur
खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित

विस्तार

जगदलपुर में कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह के निर्देश पर  प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा कर्तव्य में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर एमएस भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर  मानसिंह भारद्वाज द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड को गलत जानकारी जिला स्तरीय समिति को दिया गया, जिसके तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार में कनिष्ठ शिक्षक का वरिष्ठ एवं वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ मानते हुए जानकारी देने के साथ ही साथ सेजेस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद जगदलपुर (हिन्दी माध्यम) ई संवर्ग की शाला है जिसे सम्बन्धित के द्वारा टी संवर्ग एवं ई संवर्ग दोनों में रिक्त पद की जानकारी दी गई। 

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वहीं युक्तियुक्तकरण से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय जानकारी में वरिष्ठता निर्धारण में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विसंगति पूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई। सम्बन्धित बीईओ के द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (I,II,III) के विपरीत है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड जगदलपुर (मूल पद प्राचार्य) मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मानसिंह भारद्वाज का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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