{"_id":"67da8296a347e2356a0cbfcf","slug":"illegal-plotting-is-being-done-on-agricultural-land-in-balod-2025-03-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"CG: बालोद में कृषि भूमि पर धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग, कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई की कही बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CG: बालोद में कृषि भूमि पर धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग, कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई की कही बात
Wed, 19 Mar 2025 02:08 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 19 Mar 2025 02:08 PM IST
सार
बालोद जिले में अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने तहसीलदार को मौके पर भेजकर कार्रवाई कराने की बात कही है। लंबे समय से वहां पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है।
विज्ञापन
अवैध प्लॉटिंग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम दानीटोला में केनाल के किनारे अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। यहां पर कृषि भूमि पर मुरम बिछाकर टुकड़ों में काटकर यहां प्लॉटिंग की जा रही है और पूरे मामले में अब कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने तहसीलदार को मौके पर भेजकर कार्रवाई कराने की बात कही है। लंबे समय से वहां पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। एक जगह तो डायवर्सन न हो पाने वाले सूखे तालाब में भी प्लॉटिंग कर दी गई है। अवैध प्लॉटिंग की वजह से खरीदारों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। साथ ही शासन को भी राजस्व की हानि होती है।
विज्ञापन
पूरे मामले पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर के साथ मिलकर मामले में चर्चा करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुआयना कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर नकल क्यों दी जाती है। अवैध प्लॉटिंग पर लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो स्थानीय स्तर के अधिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए अवैध प्लॉटिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा मामला गुरूर ब्लॉक का है, जहां गुरुनानक मैरिज पैलेस के पहले कृषि जमीन पर मुरम बिछाया जा रहा है।
विज्ञापन
रेरा का उल्लंघन
भूमिस्वामी द्वारा कालोनाईज अधिनियम एवं भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम का पूर्णत: उल्लघंन किया गया है और करोड़ों की अवैध कमाई की जा रही है। साथ ही भू-संपदा अधिनियम 2016 रेरा का उल्लघंन भी दर्शित है। नियमानुसार एक खसरा नंबर को तीन से अधिक टुकड़ों में विभक्त करने पर अवैध प्लाटिंग के दायरे में आती है एवं तीन टुकड़ों से अधिक विभक्त होने पर रेरा में पंजीयन कराना आवश्यक है, ऐसा नियम है। परंतु पटवारी की मिलीभगत से अवैध कार्य किया जा रहा है।
विज्ञापन
ये हैं संभावित खसरा नंबर
आपको बता दें कि जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम दानी टोला में जिस जगह पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। उस जगह मुरम बिछाकर प्लॉटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है और राजस्व विभाग के वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 26/1 और खसरा नंबर 887/5 में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसे लेकर अब कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।