{"_id":"673b1e2648cd2026e302f338","slug":"hearing-held-in-bilaspur-high-court-in-the-case-of-non-return-of-paroled-prisoners-2024-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"CG: बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में हुई सुनवाई, 83 कैदी गए थे बाहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CG: बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में हुई सुनवाई, 83 कैदी गए थे बाहर
Mon, 18 Nov 2024 04:30 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 18 Nov 2024 04:30 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है।
विज्ञापन
बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष 30 सितंबर 2024 के आदेश की परिपालन की जानकारी दी।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है। अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी के 23 अक्टूबर 2024 आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पेशल ड्राइव चलाकर डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होनी है।
विज्ञापन