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GPM: किसान की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, एडीजे पेंड्रारोड ने सुनाया फैसला

Fri, 18 Apr 2025 03:04 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 18 Apr 2025 03:04 PM IST
सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में किसान की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 19 नवबंर 2022 को गौरेला थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव का है। 

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accused who killed farmer was sentenced to life imprisonment ADJ Pendra Road pronounced the verdict in GPM
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में किसान की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 19 नवबंर 2022 को गौरेला थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव का है, जहां रहने वाला किसान बुधलाल मरकाम पिपरिया गांव के लोहार बहादुर लाल अगरिया पिता महादेवना अगरिया के घर पहुंचा और जैसे ही वह घर में आवाज लगाकर घुसा इतने में ही लोहार बहादुर लाल अगरिया धारदार टांगिया और रॉड लेकर किसान के ऊपर हमला कर दिया, किसान बुधलाल मरकाम भागने की कोशिश किया पर मौके पर ही मौत हो गई।

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वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डायल 108 और 112 पर फोन लगाया और मामले की जानकारी दिया जहां मौके पर पहुंची 108 की टीम ने किसान को उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने किसान बुधलाल मरकाम को मृत घोषित कर दिया था। वहीं घटना के बाद से हत्यारे लोहार ने अपने आपको घर के कमरे में बंद कर लिया था और आस-पास मौजूद लोगों को देखकर हथियार लेकर अटैक करने की कोशिश करता था और ग्रामीणों के अनुसार आरोपी लोहार की मानसिक विक्षिप्त स्थिति होने के कारण उसकी पत्नी काफी परेशान रहती थी जो बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। 
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वहीं मौके पर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भी उसने हमला करने की कोशिश किया और बाद में काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोहार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी बहादुर लाल अगरिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया गया है।

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