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छत्तीसगढ़ः कोरोना की रोकथाम संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

Sat, 18 Jul 2020 04:00 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: मुकेश कुमार झा Updated Sat, 18 Jul 2020 04:00 PM IST
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fines for non compliance with covid-19 prevention measures
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - फोटो : ANI

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने तथा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है।

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राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और अब इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, घर में पृथक-वास के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,000 रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रूपए और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।
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अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उनके पालन को अनिवार्य घोषित किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत अधिकारी ही कर सकेगा। जुर्माना न देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों और गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यालय, कार्य स्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी मास्क अनिवार्य है। इसके अलावा, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। घर में पृथक-वास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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