फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Durg-Bhilai News ›   Police arrested two accused of fraud of Rs 49 lakh from Maharashtra in Durg

Durg: 49 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश

Wed, 18 Dec 2024 01:19 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 18 Dec 2024 01:19 PM IST
सार

दुर्ग में भिलाई में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रकाश कश्यप से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
Police arrested two accused of fraud of Rs 49 lakh from Maharashtra in Durg
दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुर्ग में भिलाई में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रकाश कश्यप से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 नग एन्ड्रायड मोबाइल बरामद किया है इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन


भिलाई नगर थाना प्रशांत मिश्रा ने बताया कि 16 नवंबर को वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रकाश कश्यप निवासी रूआबांधा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात नम्बर से व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से ट्राई के नाम से फोन कर तथा बाद में अन्य अलग-अलग नम्बरों से व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से फोन लगाकर सीबीआई, ई.डी.और सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट व अन्य नोटिस भेजकर डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस व 66 डी आई.टी. एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने एक आरोपी आरोपी खाता धारक बापू श्रीधर भराड़ को उसके गृह ग्राम राहेगांव महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 
विज्ञापन


आरोपी से पूछताछ के दौरान अपने आईसीआईसीआई बैंक के एकाउंट डिटेल,एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग का यूजर नेम व पासवर्ड तथा बैंक में रजिस्टर्ड सिम को सोमनाथ धोबले के माध्यम से शेख नवीद नाम के व्यक्ति को धोखाधड़ी की घटना के लिए दिये जाना बताया गया था। जिसके आधार पर टीम ने तकनीकी माध्यम से प्रकरण के दो अन्य उक्त आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान आरोपी सोमनाथ धोबले की उपस्थित बीड़ महाराष्ट्र एवं शेख नवीद की उपस्थिति पुणे महाराष्ट्र में होना की जानकारी लगी जिसके बाद टीम रवाना कर उक्त दोनों आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस महानिरीक्षक महोदय से अनुमति प्राप्त कर दो अलग-अलग टीमें पूर्ण व बीड़ महाराष्ट्र रवाना किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


टीम द्वारा बीड़ महाराष्ट्र में पतासाजी कर आरोपी सोमनाथ धोबले को समर्थ नगर बीड़ से गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात् प्रकरण के अन्य आरोपी शेख नवीद को किराये के मकान कोंढ़वा पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनो आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बापू श्रीधर भराड़ के आईसीआईसीआई बैंक खातें का समस्त डिटेल, एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग का यूजर नेम व पासवर्ड तथा बैंक में रजिस्टर्ड सिम को ठाणे मुबंई निवासी मनोज विश्वनाथ पाल तथा सद्दाम नाम के व्यक्तियों को धोखाधड़ी की घटना में उपयोग लाने के लिए 20 प्रतिशत के कमीशन पर उपलब्ध करा देना स्वीकार किया।पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed