फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   court sentenced the accused of misdeed in Gaurela Pendra Marwahi and his companion to rigorous imprisonment

GPM News: दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी को कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा, लगाया जुर्माना

Fri, 27 Sep 2024 09:31 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: श्याम जी. Updated Fri, 27 Sep 2024 09:31 PM IST
सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी और उसके साथी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
court sentenced the accused of misdeed in Gaurela Pendra Marwahi and his companion to rigorous imprisonment
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर उम्र (19) को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी का अपराध में साथ देने वाले साथी निखिल राठौर (19) को कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा दी है। आरोपी अमन राठौर ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात ले जाकर दुष्कर्म किया था।

विज्ञापन


पूरा मामला मई 2022 का गौरेला थाना का है। यहां दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर उम्र (19) और उसका साथी निखिल राठौर (19) निवासी भदौरा गौरेला के रहने वाले हैं। आरोपी अमन राठौर नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात भगाकर ले गया था और पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। दुष्कर्म के आरोपी के साथी निखिल राठौर ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था। गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय पेश किया था। 
विज्ञापन


सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनावई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी अमन राठौर और इस वारदात में उसके साथी निखिल राठौर को सजा सुनाई है। आरोपी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 में तीन वर्ष का सश्रम कारवास और 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed