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CG: घर में अकेली देखकर महिला से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने  सुनाई 20-20 साल की सजा; जुर्माना भी लगाया

Tue, 12 Mar 2024 07:36 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा Published by: श्याम जी. Updated Tue, 12 Mar 2024 07:36 PM IST
सार

जांजगीर चांपा जिले में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 

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court sentenced accused to 20 years of rigorous imprisonment in woman misdeed case
दोषी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नवागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 22 सितंबर 2022 को घर में अकेली पाकर दो आरोपी खीखराम रोहिदास और मनहरण रोहिदास ने महिला के मुंह को दबाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 10 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश जारी किया है।

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लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि 22 सितंबर 2022 को नवागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला घर पर अकेली थी। तभी 1.30 बजे गांव के रहने वाले आरोपी खीखराम और मनहरण रोहिदास आए और पीने के लिए पानी की मांग की। महिला ने घर से पानी लेकर पीने के लिए दिया। इसके बाद खाना बनाने के लिए चावल लेने अपने घर के कमरे में गई। महिला को अकेला देख दोनों आरोपी खीखराम और मनहरण भी पीछे-पीछे कमरे में चले गए और महिला के मुंह को दबा दिया। 
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कमरे में महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वहीं, दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद मौके से भाग गए। महिला ने अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने भाई और गांव के लोगो को दी गई। महिला ने नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें नवागढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 450, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक के समक्ष पेश किया गया। 
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अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया गया, जिस पर आरोपी गढ़ द्वारा महिला के घर में अकेले होने पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना अत्यंत ही गंभीर अपराध और दंडनीय अपराध है। दोनों आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दी जाए। जिस पर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोनों आरोपी खिखराम रोहिदास (42) और मनहरण रोहिदास (51) के अपराध को गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए दोनों आरोपियों को धारा 376 घ के अपराध के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश जारी किया है। 

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