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Durg: चाइल्ड पोर्नोग्राफी में युवक गिरफ्तार, दूसरे के नाम का सिम इस्तेमाल कर अपलोड कर रहा था फोटो

Sat, 15 Oct 2022 05:44 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Sat, 15 Oct 2022 05:44 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा हर जिले में इस तरह के लोग सक्रिय हैं। अकेले जांजगीर-चांपा में ही 26 केस दर्ज हैं। वहीं पिछले दिनों कोरबा में CBI टीम ने भी छापा मारा था। 
 

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chhattisgarh young man arrested for child pornography case in durg
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने शनिवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लगातार अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। इस संबंध में NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) की ओर से दुर्ग पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंची तो पता चला कि वह करीब पांच साल से दूसरे के नाम का सिम इस्तेमाल कर रहा था। 
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घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
जानकारी के मुताबिक, NCRB की ओर से सूचना मिली कि दुर्ग में सक्रिय एक मोबाइल नंबर से अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लिया। इससे पता चला कि मोबाइल नंबर किसी पंकज लहरी के नाम पर है और अहिवारा व ग्राम धिकुडिया में संचालित हो रहा है। इस पर नंदनी थाने की एक टीम ने साइबर सेल की मदद से अहिवारा में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। 
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पांच साल से फर्जी नाम से चला रहा था सिम
पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसका असली नाम सचिन बंछोर है और वह ग्राम धिकुडिया का रहने वाला है। वह पिछले पांच सालों से पंकज के नाम से मोबाइल सिम इसतेमाल कर रहा था। इस दौरान ही उसने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो अपलोड किए। युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 
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आपत्तिजनक विडियो फोटो अपलोड करने से बचें
सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो या फोटो अपलोड न करें। खासकर इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना या इससे संबंधित कोई भी वीडियो शेयर या पोस्ट करना अपराध है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें 5 साल की सजा हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक 'नेशनल क्राइम फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन' इस पर नजर रखती है।
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